MSE पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी: सरकारी खरीद में MSE के लिए 25% अनिवार्य हिस्सेदारी
सार्वजनिक खरीद नीति (MSE Public Procurement Policy) के तहत केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों, विभागों व केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (CPSE) के लिए अपनी कुल सालाना खरीद का कम से कम 25% सूक्ष्म व लघु उद्यमों (MSE) से करना अनिवार्य किया गया है। इसका उद्देश्य MSE को सरकारी बाजार तक बेहतर पहुंच देना है।
सब-टारगेट व मुख्य प्रावधान
- कुल 25% खरीद लक्ष्य में से 4% विशेष रूप से SC/ST स्वामित्व वाली MSE से तथा 3% महिला स्वामित्व वाली MSE से खरीदा जाना अनिवार्य
- अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट (EMD) व परफॉर्मेंस सिक्योरिटी से छूट
- निःशुल्क टेंडर डॉक्यूमेंट
- L1 दर से मूल्य मैच करने पर परचेज प्रेफरेंस (टाई-ब्रेक में प्राथमिकता)
- कुछ निर्धारित वस्तुएं व सेवाएं केवल MSE से ही खरीदने के लिए आरक्षित
पात्रता
- Udyam पोर्टल पर पंजीकृत सूक्ष्म व लघु उद्यम (मीडियम उद्यम इस नीति के तहत पात्र नहीं)
- Government e-Marketplace (GeM) पर विक्रेता के रूप में पंजीकरण अनुशंसित
- PAN, GST व Udyam रजिस्ट्रेशन में जानकारी एक समान होनी चाहिए
आवश्यक दस्तावेज
- Udyam रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र
- GST पंजीकरण व PAN
- GeM सेलर प्रोफाइल व बैंक खाता विवरण
आवेदन कैसे करें
MSE को sambandh.msme.gov.in पोर्टल पर विभिन्न मंत्रालयों/CPSE द्वारा की गई खरीद की प्रगति देखने की सुविधा मिलती है, जबकि वास्तविक भागीदारी के लिए gem.gov.in पर विक्रेता पंजीकरण कर टेंडर व निविदाओं में भाग लिया जा सकता है।
अधिकृत स्रोत
MSME मंत्रालय, भारत सरकार – sambandh.msme.gov.in, gem.gov.in
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