MSME ODR पोर्टल: 45 दिन में भुगतान न होने पर ऐसे करें ऑनलाइन शिकायत
MSME समाधान (MSME Samadhaan) पोर्टल, MSMED अधिनियम 2006 की धारा 15-24 के तहत सूक्ष्म व लघु उद्यमों (MSE) को समय पर भुगतान सुनिश्चित कराने के लिए बनाया गया दिल्ली भुगतान निगरानी एवं शिकायत निवारण मंच है। कानून के अनुसार किसी भी खरीदार को माल/सेवा स्वीकार करने के 45 दिन के भीतर MSE आपूर्तिकर्ता को भुगतान करना अनिवार्य है।
मुख्य प्रावधान
- 45 दिन में भुगतान न होने पर MSE पोर्टल पर सीधे ऑनलाइन शिकायत (Reference) दर्ज कर सकती है
- शिकायत संबंधित राज्य के सूक्ष्म व लघु उद्यम सुविधा परिषद (MSEFC) को स्वतः अग्रेषित होती है
- विलंबित राशि पर RBI द्वारा अधिसूचित बैंक दर से तीन गुना दर पर मासिक चक्रवृद्धि ब्याज देय होता है
- परिषद मामले को सुलह (Conciliation) या मध्यस्थता (Arbitration) के लिए भेज सकती है
- ऑनलाइन विवाद समाधान (ODR) सुविधा से मामलों के त्वरित निपटान में मदद मिलती है
पात्रता
- Udyam पोर्टल पर पंजीकृत सूक्ष्म या लघु उद्यम (मीडियम उद्यम इसके तहत शिकायत दर्ज नहीं कर सकते)
- माल/सेवा की आपूर्ति व स्वीकृति का प्रमाण होना आवश्यक
आवश्यक दस्तावेज
- Udyam रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र
- इनवॉइस/बिल व डिलीवरी चालान
- खरीदार के साथ हुए पत्राचार/ऑर्डर की प्रति
शिकायत कैसे दर्ज करें
samadhaan.msme.gov.in पोर्टल पर Udyam नंबर से लॉगिन कर खरीदार, चालान राशि व देय तिथि की जानकारी भरकर ऑनलाइन रेफरेंस दर्ज किया जा सकता है। दर्ज होते ही शिकायत संबंधित राज्य के MSEFC के डैशबोर्ड पर दिखने लगती है।
अधिकृत स्रोत
MSME मंत्रालय, भारत सरकार – samadhaan.msme.gov.in
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