मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम (CMEGP) महाराष्ट्र: ₹50 लाख तक लोन पर 35% सब्सिडी
मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम (CMEGP) महाराष्ट्र सरकार की योजना है, जो राज्य के युवाओं को खुद का उद्योग शुरू करने के लिए बैंक लोन के साथ भारी सब्सिडी देती है। यह केंद्र की PMEGP योजना जैसी ही है, लेकिन खासतौर पर महाराष्ट्र के लिए है।
योजना के मुख्य लाभ
- मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर: ₹50 लाख तक प्रोजेक्ट कॉस्ट
- सर्विस/एग्रो-बेस्ड/ई-वाहन ट्रांसपोर्ट: ₹10 लाख तक प्रोजेक्ट कॉस्ट
- सामान्य श्रेणी: शहरी क्षेत्र में 15%, ग्रामीण क्षेत्र में 25% सब्सिडी (स्वयं का योगदान 10%)
- विशेष श्रेणी (SC/ST/महिला/पूर्व सैनिक/विकलांग): शहरी क्षेत्र में 25%, ग्रामीण क्षेत्र में 35% सब्सिडी (स्वयं का योगदान सिर्फ 5%)
- मार्जिन मनी को 3 साल के लिए ब्याज-मुक्त TDR के रूप में रखा जाता है
पात्रता
- आयु 18 से 45 वर्ष (विशेष श्रेणी को 5 साल की छूट)
- ₹10-25 लाख के प्रोजेक्ट के लिए 7वीं पास, ₹25 लाख से ऊपर के लिए 10वीं पास ज़रूरी
- महाराष्ट्र का निवासी होना चाहिए (डोमिसाइल सर्टिफिकेट सहित)
- एक परिवार से सिर्फ एक व्यक्ति पात्र
- नया व्यवसाय होना चाहिए, पहले किसी सरकारी सब्सिडी योजना का लाभ न लिया हो
आवश्यक दस्तावेज़
- पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड
- जन्म/स्कूल प्रमाण पत्र या डोमिसाइल सर्टिफिकेट
- शैक्षणिक योग्यता प्रमाण
- प्रोजेक्ट रिपोर्ट
- जाति प्रमाण पत्र (विशेष श्रेणी के लिए)
आवेदन कैसे करें
- आधिकारिक पोर्टल maha-cmegp.gov.in पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करें
- दस्तावेज़ अपलोड करें (फोटो अधिकतम 300 KB, प्रोजेक्ट रिपोर्ट अधिकतम 1 MB)
- जिला उद्योग केंद्र 2 कार्य दिवसों में जांच करता है
- DLTFC कमेटी 45 दिनों में आवेदन की सिफारिश करती है
- बैंक 90 दिनों में मंजूरी देता है, EDP ट्रेनिंग पूरी करनी होती है
- लोन किश्तों में डिस्बर्स होता है और सब्सिडी TDR के रूप में जमा होती है
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