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CGTMSE स्कीम: बिना गारंटी (Collateral-Free) ₹2 करोड़ तक का बिजनेस लोन कैसे लें

August 30, 2026 · Prashant Mankar
CGTMSE स्कीम: बिना गारंटी (Collateral-Free) ₹2 करोड़ तक का बिजनेस लोन कैसे लें

छोटे व्यवसायों को अक्सर बैंक लोन के लिए गारंटी (collateral) या जमानतदार की जरूरत पड़ती है। CGTMSE (क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज) इस समस्या को दूर करता है और बिना किसी गारंटी के लोन दिलाने में मदद करता है।

योजना के मुख्य लाभ

पात्रता

आवश्यक दस्तावेज़

आवेदन कैसे करें

  1. किसी भी सदस्य लेंडिंग संस्था (बैंक/NBFC) की शाखा में संपर्क करें
  2. सामान्य बिजनेस लोन की तरह आवेदन करें और बताएं कि आपको CGTMSE कवर चाहिए
  3. बैंक खुद गारंटी कवर के लिए CGTMSE के पास आवेदन करता है
  4. लोन मंजूरी के बाद आपको कोई अतिरिक्त गारंटी या जमानतदार नहीं देना पड़ता

अपने व्यवसाय के लिए किसी सरकारी योजना, लाइसेंस या अनुपालन से जुड़ी मदद चाहिए? हमसे संपर्क करें – Rinson Business आपके लिए DPR तैयार करने से लेकर आवेदन और मंज़ूरी तक पूरी प्रक्रिया संभालता है।

CGTMSE योजना कैसे काम करती है?

क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज (CGTMSE) योजना के तहत बैंक और NBFC बिना किसी गारंटी (कोलैटरल-फ्री) के सूक्ष्म व लघु उद्यमों को ₹2 करोड़ तक का लोन देते हैं। इसमें उधारकर्ता को खुद कोई गारंटी नहीं देनी पड़ती, बल्कि CGTMSE ट्रस्ट बैंक को लोन डिफॉल्ट होने की स्थिति में एक निश्चित प्रतिशत तक की गारंटी कवर प्रदान करता है, जिससे बैंकों का जोखिम कम होता है और वे छोटे उद्यमियों को आसानी से लोन देने के लिए प्रोत्साहित होते हैं।

पात्रता और आवेदन प्रक्रिया

नए और मौजूदा दोनों तरह के सूक्ष्म व लघु उद्यम (विनिर्माण और सेवा क्षेत्र दोनों) इस योजना के लिए पात्र हैं। आवेदन के लिए उद्यमी को अपने व्यवसाय के लिए उद्यम पंजीकरण (Udyam Registration) कराना जरूरी होता है। इसके बाद किसी भी सदस्य बैंक या वित्तीय संस्था के पास सामान्य बिजनेस लोन आवेदन की तरह ही आवेदन किया जा सकता है, अतिरिक्त गारंटी दस्तावेज देने की जरूरत नहीं पड़ती।

गारंटी शुल्क और लाभ

इस योजना के तहत गारंटी कवर के लिए एक वार्षिक गारंटी शुल्क (Annual Guarantee Fee) देना होता है, जो लोन राशि और श्रेणी के अनुसार अलग-अलग होता है। यह योजना विशेष रूप से उन युवा और नए उद्यमियों के लिए लाभदायक है जिनके पास गारंटी के रूप में देने के लिए संपत्ति या जमानत नहीं होती, जिससे उन्हें व्यवसाय शुरू करने या बढ़ाने के लिए संस्थागत ऋण तक पहुंच आसान हो जाती है। यह योजना MSME मंत्रालय और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) द्वारा संयुक्त रूप से संचालित की जाती है।

बैंकों के लिए भी फायदेमंद

CGTMSE योजना न केवल उद्यमियों बल्कि बैंकों के लिए भी फायदेमंद है, क्योंकि गारंटी कवर मिलने से बैंकों का जोखिम कम होता है और वे अधिक संख्या में छोटे उद्यमियों को कर्ज देने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। इससे समग्र रूप से देश में वित्तीय समावेशन (financial inclusion) को भी बढ़ावा मिलता है।

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