PMEGP योजना 2026: नया बिजनेस शुरू करने के लिए ₹25 लाख तक लोन और 35% तक सब्सिडी
PMEGP (प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम) खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) द्वारा चलाई जाने वाली एक क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी योजना है, जो नए युवाओं और बेरोजगारों को खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए बैंक लोन के साथ सरकारी सब्सिडी देती है।
योजना के मुख्य लाभ
- मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए: ₹25 लाख तक प्रोजेक्ट कॉस्ट
- सर्विस/व्यापार यूनिट के लिए: ₹10 लाख तक प्रोजेक्ट कॉस्ट
- सामान्य श्रेणी: शहरी क्षेत्र में 15%, ग्रामीण क्षेत्र में 25% सब्सिडी
- विशेष श्रेणी (SC/ST/OBC/महिला/विकलांग/पूर्व सैनिक): शहरी क्षेत्र में 25%, ग्रामीण क्षेत्र में 35% सब्सिडी
- बाकी राशि बैंक से टर्म लोन के रूप में मिलती है
पात्रता
- आयु 18 वर्ष या उससे अधिक
- मैन्युफैक्चरिंग यूनिट (₹10 लाख से ऊपर) के लिए न्यूनतम 8वीं पास
- स्वयं सहायता समूह (SHG), ट्रस्ट, सहकारी संस्थाएं भी आवेदन कर सकती हैं
- नया प्रोजेक्ट होना चाहिए (मौजूदा यूनिट अपात्र)
आवश्यक दस्तावेज़
- आधार कार्ड, पैन कार्ड
- शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- प्रोजेक्ट रिपोर्ट
- पासपोर्ट साइज फोटो
आवेदन कैसे करें
- आधिकारिक पोर्टल kviconline.gov.in/pmegpeportal पर जाएं
- ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करें और फॉर्म भरें
- दस्तावेज़ अपलोड करें
- जिला उद्योग केंद्र (DIC) / KVIC के जरिए सत्यापन होगा
- बैंक से लोन मंजूरी के बाद सब्सिडी राशि सीधे खाते में जमा होगी
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PMEGP योजना का ढांचा
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) द्वारा संचालित एक क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी योजना है। इसका उद्देश्य नए सूक्ष्म उद्यम स्थापित कर स्वरोजगार के अवसर पैदा करना है। विनिर्माण क्षेत्र में ₹25 लाख तक और सेवा क्षेत्र में ₹10 लाख तक की परियोजना लागत के लिए इस योजना के तहत सहायता मिलती है।
सब्सिडी की संरचना
सामान्य श्रेणी के शहरी क्षेत्र के लाभार्थियों को परियोजना लागत का 15% और ग्रामीण क्षेत्र के लाभार्थियों को 25% तक सब्सिडी मिलती है। विशेष श्रेणी (SC/ST/OBC/महिला/विकलांग/पूर्व सैनिक) के लाभार्थियों को शहरी क्षेत्र में 25% और ग्रामीण क्षेत्र में 35% तक सब्सिडी का लाभ मिलता है। शेष राशि बैंक लोन के रूप में दी जाती है, जिसे उद्यमी को किश्तों में चुकाना होता है।
पात्रता और आवेदन कैसे करें
18 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति जिसने कम से कम आठवीं कक्षा पास की हो (₹10 लाख/₹25 लाख से अधिक की परियोजनाओं के लिए), इस योजना के लिए आवेदन कर सकता है। आवेदन kviconline.gov.in पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन किया जाता है। आवेदन स्वीकृत होने के बाद लाभार्थी को अनिवार्य उद्यमिता विकास कार्यक्रम (EDP) प्रशिक्षण भी दिया जाता है, ताकि वह अपना व्यवसाय सफलतापूर्वक चला सके।
ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में लोकप्रियता
PMEGP योजना ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि-आधारित लघु उद्योगों और शहरी क्षेत्रों में सेवा व विनिर्माण उद्यमों दोनों में समान रूप से लोकप्रिय है। खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा समय-समय पर आयोजित किए जाने वाले जागरूकता शिविरों से भी अधिकाधिक युवा इस योजना से जुड़ रहे हैं।
निष्कर्ष
कुल मिलाकर, इस फैसले से जुड़े पक्षों के साथ-साथ व्यापक अर्थव्यवस्था को भी दीर्घकालिक लाभ मिलने की उम्मीद विशेषज्ञों ने जताई है। आने वाले समय में इसके वास्तविक क्रियान्वयन पर सभी की नजर रहेगी।


