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सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी में बदलाव: ₹2.5 और ₹8.5 प्रति लीटर की नई दरें 16 अक्टूबर से लागू

October 16, 2026 · Prashant Mankar
सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी में बदलाव: ₹2.5 और ₹8.5 प्रति लीटर की नई दरें 16 अक्टूबर से लागू

वित्त मंत्रालय ने 15 अक्टूबर 2026 को अधिसूचना संख्या 54/2026-केंद्रीय उत्पाद शुल्क (G.S.R. 894(E)) जारी कर दो प्रविष्टियों की प्रति लीटर दरें ₹2.5 और ₹8.5 कर दी हैं। नई दरें 16 अक्टूबर 2026 से लागू हैं।

क्या बदला?

यह अधिसूचना 26 मार्च 2026 की मूल अधिसूचना 06/2026 में संशोधन करती है। इससे पहले 30 सितंबर 2026 को अधिसूचना 52/2026 से संशोधन हुआ था। सीए क्लब इंडिया की रिपोर्ट में उत्पादों के नाम नहीं दिए गए हैं और सीरियल नंबर 1 और 2 की दरें बदली हैं।

कानूनी आधार

अधिसूचना केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 की धारा 5A और वित्त अधिनियम 2002 की धारा 147 के तहत जारी हुई है।

कारोबारियों के लिए सलाह

जो व्यवसाय इन प्रविष्टियों के उत्पादों से जुड़े हैं, वे 16 अक्टूबर से ड्यूटी की गणना और बिलिंग में नई दरें लागू करें। उत्पादों की सटीक जानकारी के लिए आधिकारिक अधिसूचना और मूल अधिसूचना देखें, क्योंकि केवल समाचार रिपोर्ट पर निर्भर न रहें।

केंद्रीय उत्पाद शुल्क क्या है

केंद्रीय उत्पाद शुल्क वह कर है जो भारत में कुछ विनिर्मित वस्तुओं पर लगाया जाता है। GST लागू होने के बाद अधिकांश वस्तुएं GST के दायरे में आ गईं, पर कुछ पेट्रोलियम उत्पाद, तंबाकू और अन्य विशेष वस्तुओं पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क लागू रहा। अधिसूचनाओं के माध्यम से सरकार शुल्क की दरों में बदलाव करती है। सीए क्लब इंडिया के अनुसार वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग ने 15 अक्टूबर 2026 को अधिसूचना 54/2026 जारी की और दो प्रविष्टियों की दरें ₹2.5 और ₹8.5 प्रति लीटर कर दीं।

तारीखें और अधिसूचनाओं का क्रम

मूल अधिसूचना 06/2026 26 मार्च 2026 को जारी हुई थी। इसके बाद 30 सितंबर 2026 को अधिसूचना 52/2026 से संशोधन हुआ और अब 15 अक्टूबर को 54/2026 से दो प्रविष्टियां बदली गईं। नई दरें 16 अक्टूबर से प्रभावी हैं। अधिसूचना का संदर्भ G.S.R. 894(E) है और यह केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 की धारा 5A और वित्त अधिनियम 2002 की धारा 147 के तहत जारी हुई है।

उत्पादों के नाम की स्थिति

रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से यह उल्लेख नहीं है कि सीरियल नंबर 1 और 2 में कौन से उत्पाद हैं। इसलिए हम किसी विशेष वस्तु का नाम लेकर कोई निष्कर्ष नहीं निकाल रहे। उपभोक्ताओं और कारोबारियों को आधिकारिक अधिसूचना में उत्पादों की सूची देखनी चाहिए। प्रति लीटर दरें आमतौर पर तरल उत्पादों पर लागू होती हैं, पर विशिष्ट उत्पाद की पुष्टि आधिकारिक दस्तावेज से ही करें।

कारोबारियों के लिए अनुपालन चेकलिस्ट

पहला, अपनी बिलिंग और ERP प्रणाली में 16 अक्टूबर से नई दरें अपडेट करें। दूसरा, स्टॉक और उत्पादन का पुराने और नए दर की अवधि के हिसाब से रिकॉर्ड अलग रखें। तीसरा, शुल्क भुगतान के चालान और रिटर्न में सही दर दर्शाएं। चौथा, अपने अनुबंधों में कर वृद्धि की धाराओं की जांच करें। पांचवां, कर सलाहकार से परामर्श लेकर किसी भी अंतर के लिए सुधार कर लें।

उपभोक्ताओं पर संभावित असर

उत्पाद शुल्क बदलने से कीमतों पर असर पड़ सकता है, पर यह कितना होगा यह उत्पाद, बाजार और कंपनियों की मूल्य नीति पर निर्भर है। रिपोर्ट में उपभोक्ता कीमतों का अनुमान नहीं दिया गया, इसलिए हम कोई अनुमान नहीं लगाते।

आधिकारिक जानकारी कहां देखें

सीबीआईसी की वेबसाइट पर अधिसूचना, भारत के राजपत्र में G.S.R. 894(E) और वित्त मंत्रालय की साइट पर सटीक जानकारी मिलेगी। समाचार रिपोर्ट सहायक हो सकती है, पर कानूनी निर्णय के लिए आधिकारिक पाठ ही मान्य है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

नई दरें क्या हैं? ₹2.5 और ₹8.5 प्रति लीटर, दो प्रविष्टियों के लिए।

कब से? 16 अक्टूबर 2026 से।

किस अधिसूचना से? 54/2026-केंद्रीय उत्पाद शुल्क।

स्रोत: सीए क्लब इंडिया (16 अक्टूबर 2026)।

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