स्पेशल क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम: SC/ST MSE को मशीनरी पर सीधी सब्सिडी
स्पेशल क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम (SCLCSS) MSME मंत्रालय की क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम (CLCSS) का ही एक विशेष घटक है, जो विशेष रूप से अनुसूचित जाति (SC) व अनुसूचित जनजाति (ST) स्वामित्व वाले सूक्ष्म व लघु उद्यमों (MSE) के लिए बनाया गया है। इसका उद्देश्य इन उद्यमियों को आधुनिक मशीनरी व तकनीक अपनाने के लिए सीधी पूंजीगत सब्सिडी देकर उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाना है।
मुख्य लाभ
- बैंक/वित्तीय संस्था से स्वीकृत प्लांट व मशीनरी ऋण पर 25% पूंजीगत सब्सिडी (सामान्य CLCSS में यह दर 15% है)
- अधिकतम ₹1 करोड़ तक के ऋण पर सब्सिडी लागू, यानी अधिकतम सब्सिडी राशि ₹25 लाख तक हो सकती है
- सब्सिडी की अपफ्रंट प्रक्रिया के कारण मशीनरी लागत का बोझ काफी हद तक कम हो जाता है
पात्रता
- उद्यम पूर्णतः SC/ST उद्यमी के स्वामित्व व नियंत्रण में होना चाहिए
- Udyam पोर्टल पर सूक्ष्म या लघु उद्यम के रूप में पंजीकरण अनिवार्य
- तकनीकी उन्नयन के लिए किसी पात्र वित्तीय संस्था (बैंक/NBFC) से ऋण स्वीकृत होना आवश्यक
- अनुमोदित उप-क्षेत्रों/तकनीकियों की सूची में शामिल मशीनरी की खरीद पर ही सब्सिडी देय
आवश्यक दस्तावेज
- जाति प्रमाणपत्र (SC/ST) व Udyam रजिस्ट्रेशन
- बैंक ऋण स्वीकृति पत्र व मशीनरी का प्रोफार्मा इनवॉइस
- यूनिट का प्रोजेक्ट रिपोर्ट व वित्तीय विवरण
आवेदन कैसे करें
आवेदक पहले संबंधित बैंक से मशीनरी/तकनीकी उन्नयन ऋण स्वीकृत कराएं। इसके बाद बैंक द्वारा नोडल एजेंसी (NSIC/SIDBI) को सब्सिडी दावा भेजा जाता है, जो MSME मंत्रालय की देखरेख में संसाधित होता है। संपूर्ण जानकारी National SC-ST Hub की वेबसाइट scsthub.in व clcss.dcmsme.gov.in पर उपलब्ध है।
अधिकृत स्रोत
MSME मंत्रालय, भारत सरकार (National SC-ST Hub के माध्यम से) – scsthub.in
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